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Tuesday, 3 March 2020

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरंसी में ट्रेडिंग की इजाजत दी; आरबीआई ने दो साल पहले रोक लगाई थी

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरंसी में ट्रेडिंग की इजाजत दे दी है। अदालत ने बुधवार को आरबीआई का सर्कुलर खारिज कर दिया। आरबीआई ने अप्रैल 2018 में सर्कुलर जारी कर क्रिप्टोकरंसी से जुड़े लेन-देन पर रोक लगाई थी। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिए थे कि क्रिप्टोकरंसी में डील नहीं करें और इसके लेन-देन के लिए किसी को कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं करवाएं।

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