कोरोना वायरस महामारी के चलते लोगों को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने लोगों को राहत देने वाला कदम उठाया है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगर इस साल मार्च से लेकर दिसंबर के बीच कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी गई, तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। इससे करीब 35 लाख वर्कर्स को फायदा मिलेगा।
किसे मिलेगा फायदा?
इसका फायदा उन बेरोजगार लोगों को मिलेगा, जिन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के बीच अपनी नौकरी गवाई है। इसके अलावा कम्पनी का वर्कर्स एम्पलॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) के तहत रजिस्टर्ड होना जरूरी है। वर्कर्स को फायदा देने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, जिसका संचालन ESIC की तरफ से किया जाता है, उसे 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता मिलता है।
ESI स्कीम से 2 साल तक जुड़ा होना जरूरी
इसका फायदा केवल उन्हीं वर्कर्स को मिलेगा जो ESI स्कीम के साथ कम से कम पिछले दो सालों से जुड़े हैं। मतलब जो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक इस स्कीम से जुड़े रहे है उन्हें ही इसका फायदा मिलेगा। इस दौरान 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कम से कम 78 दिनों का कामकाज जरूरी है।
3 महीने की आधी सैलरी मिलेगी
बेरोजगार व्यक्ति 3 महीने के लिए इस भत्ते का फायदा उठा सकता है। वह 3 महीने के लिए औसत सैलरी का 50 फीसदी क्लेम कर सकता है। पहले यह सीमा 25 फीसदी थी। एक और नियम में बदलाव किया गया है। पहले बेरोजगार होने के 90 दिनों के बाद इसका फायदा उठाया जा सकता था। इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।
21000 रु तक सैलरी पर मिलता है फायदा
ESI का फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। इसके लिए ESI कार्ड बनता है। कर्मचारी इस कार्ड या फिर कंपनी से लाए गए दस्तावेज के आधार पर स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ESI का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है, जिनकी मासिक आय 21 हजार रुपए या इससे कम है। हालांकि दिव्यांगजनों के मामले में आय सीमा 25000 रुपए है।
कैसे उठा सकेंगे योजना का लाभ?
ESIC से जुड़े कर्मचारी ESIC की किसी भी ब्रांच में जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ESIC द्वारा आवेदन की पुष्टि की जाएगी और इसके सही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खाते में रकम जमा कर दी जाएगी।
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