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Sunday, 6 September 2020

25 मार्च से 3 मई तक के फ्लाइट्स के लिए बुक किए गए टिकट्स पर मिलेगा पूरा रिफंड, डीजीसीए ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब

डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने रविवार को सुप्रीम से कहा कि 25 मार्च से 3 मई 2020 तक (लॉकडाउन के पहले दो चरण) के एयर ट्रैवल के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की टिकट बुकिंग पर पूरा रिफंड मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीजीसीए ने शीर्ष अदालत से कहा कि लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकट का रिफंड नहीं किया जाना और विमानन कंपनियों द्वारा क्रेडिट शेल बनाना सिविल एविएशन की जरूरतों और एयरक्राफ्ट रूल्स ऑफ 1937 का उल्लंघन है। एक याचिका आने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और डीजीसीए को एक नोटिस जारी किया था।

सरकार ने केंद्र सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा था

याचिका में लॉकडाउन के दौरान कैंसल हुई फ्लाइट्स के टिकट्स का पूरा रिफंड किए जाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 12 जून को केंद्र और विमानन कंपनियों को तीन सप्ताह के अंदर जवाब देने का आदेश दिया था। पीठ ने यह प्रस्ताव भी दिया था कि विमानन कंपनियां लॉकडाउन में कैंसल हुई फ्लाइट्स की बुकिंग पर दो साल की वैलिडिटी वाला क्रेडिट शेल उपलब्ध कराए।

सरकार ने विमानन कंपनियों को रिफंड करने के लिए कहा था

सुप्रीम कोर्ट ने नागर विमानन मंत्रालय को विमानन कंपनियों के साथ बैठक करने और यात्रियों को रिफंड करने के तरीके निर्धारित करने के लिए कहा था। इसके अलावा अप्रैल में केंद्र सरकार ने विमानन कंपनियों से कहा था कि वे पहले लॉकडाउन (25 मार्च से 14 अप्रैल) के दौरान 25 मार्च से 3 मई तक की यात्रा के लिए बुक किए गए टिकटों पर बिना कैंसिलेशन चार्ज लगाए पूरा रिफंड करे। मंत्रालय ने डीजीसीए को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि विमानन कंपनियां सरकार के आदेश का पालन करे।

विमानन कंपनियों ने अप्रैल के पहले सप्ताह से 14 अप्रैल के बाद की यात्रा के लिए बुकिंग शुरू कर दी थी

विमानन कंपनियों ने अप्रैल के पहले सप्ताह से ही 14 अप्रैल के बाद की यात्रा के लिए बुकिंग शुरू कर दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। लेकिन लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से फ्लाइट्स पहले की तरह ही कैंसल रहीं।

अंतरराष्ट्रीय पैसेंजर फ्लाइट्स पर रोक 30 सितंबर तक जारी रहेगा

इस बीच केंद्र सरकार ने 31 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स पर रोक को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया। हालांकि सरकार द्वारा निर्धारित अपवादों पर यह रोक लागू नहीं होगी। देश में अंतरराष्ट्रीय यात्री फ्लाइट्स पर 25 मार्च से ही रोक लगी हुई है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के ऑपरेशन को 25 मई से सीमित स्तर पर अनुमति दे दी गई थी।

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डीजीसीए ने कहा कि लॉकडाउन में बुक किए गए टिकट का रिफंड नहीं किया जाना और विमानन कंपनियों द्वारा क्रेडिट शेल बनाना सिविल एविएशन की जरूरतों और एयरक्राफ्ट रूल्स ऑफ 1937 का उल्लंघन है


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