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Monday, 28 September 2020

ऐप स्टोर से नहीं हटेगा टिकटॉक, अमेरिकी कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन के फैसले पर अस्थायी रोक लगाई

अमेरिका की एक कोर्ट ने शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक के यूजर्स को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन के टिकटॉक को ऐप स्टोर से हटाने के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने रविवार को देर रात यह रोक लगाई है। टिकटॉक के ऐपल और गूगल के ऐप स्टोर से रविवार रात को ही हटाया जाना था।

ट्रम्प की ओर से नामित जज ने ही लगाई रोक

टिकटॉक पर बैन के फैसले पर कोलंबिया जिले के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज कार्ल निकोलस ने रोक लगाई है। कार्ल निकोलस को पिछले साल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ही नामित किया था। सुनवाई के दौरान टिकटॉक ने तर्क दिया था कि ट्रम्प प्रशासन के प्रतिबंध से बोलने की स्वतंत्र और उचित प्रक्रिया के अधिकारों का उल्लंघन होता है। विस्तृत फैसला आज जारी हो सकता है।

कोर्ट के फैसले पर टिकटॉक ने जताई खुशी

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए टिकटॉक ने सोमवार को कहा कि वह इससे खुश है और उसने अपने अधिकारों का बचाव करने की कसम खाई है। बयान में कहा गया है कि हमें खुशी है कि कोर्ट ने हमारे कानूनी तर्कों पर सहमति व्यक्त की और ऐप पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर रोक लगाई।

यूजर्स को मिलता रहेगा अपडेट

ट्रम्प प्रशासन के प्रतिबंध का मतलब है कि स्मार्टफोन ऐप स्टोर्स से टिकटॉक हट जाएगा और कंपनी ऐप अपडेट भी नहीं कर पाएगी, जिसका मतलब है कि कोई भी नया यूजर इसे डाउनलोड नहीं कर सकता है और आखिर में यह ऐप काम ही नहीं करेगा। कोर्ट के फैसले के बाद यूजर्स को अपडेट मिलता रहेगा और नए यूजर भी इस ऐप को डाउनलोड करते रहेंगे।

वीचैट के प्रतिबंध पर भी लग चुकी है रोक

इससे पहले एक अन्य अमेरिकी कोर्ट चीन के मैसेजिंग ऐप वीचैट पर प्रतिबंध के फैसले पर भी रोक लगा चुकी है। ट्रम्प प्रशासन ने 6 अगस्त को वीचैट के जरिए अमेरिका लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने का एक्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था। यह प्रतिबंध 20 सितंबर से लागू होना था। इसके बाद अमेरिका के वीचैट यूजर्स ने कोर्ट में ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।



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टिकटॉक पर बैन के फैसले पर कोलंबिया जिले के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज कार्ल निकोलस ने रोक लगाई है।


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