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Tuesday, 24 March 2020

इसमें एकमुश्त राशि देकर पा सकते हैं 10 हजार रुपए तक की मासिक पेंशन, इनकम टैक्स छूट का भी मिलेगा लाभ

यूटिलिटी डेस्क. केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाय) शुरू की है। 60 साल और उससे ऊपर के नागरिकों के लिए यह एक पेंशन योजना है। इसमें एकमुश्त राशि जमा करनी होती है। इसमें निवेश करने की आख़िरी तारीख 31 मार्च 2020 है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 साल के लिए कम से कम 8 प्रतिशत की गारंटी के साथ रिटर्न की व्यवस्था है। आप वार्षिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं तब 8.3% की दर से ब्याज मिलेगा।इस योजना में धारा 80-सी के तहत इनकम टैक्स छूट दी गई है।

15 लाख रुपए तक कर सकते हैं निवेश
वरिष्ठों को ज्यादा भटकना न पड़े, वे आसानी से प्रक्रिया समझ सकें, इसलिए इस योजना को एलआईसी के साथ मिलकर अमल में लाया गया है। इसमें अधिकतम 15 लाख रुपए निवेश किए जा सकते हैं। 15 लाख पर आपको हर महीने 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी।


योजना से जुड़ीं जरूरी बातें

  • आयकर: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-सी के तहत इस योजना में जमा की गई राशि पूरी तरह करमुक्त है। लेकिन, जमा की गई राशि से मिलने वाले ब्याज पर पॉलिसी धारक को आयकर देना पड़ेगा।
  • ब्याज का फंडा: प्रति माह पेंशन उठाना चाहते हैं तो 8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। यदि पेंशन की पूरी राशि एक वर्ष में एक बार उठाना चाहते हैं तो यही ब्याज बढ़कर 8.3 प्रतिशत तक हो जाएगा।
  • पति-पत्नी: योजना में निवेश की सीमा प्रति वरिष्ठ नागरिक है न कि प्रति परिवार। पति-पत्नी चाहें तो दोनों मिलाकर 30 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं।
  • भुगतान विकल्प: पालिसी की अवधि 10 साल है। आपके पास विकल्प रहता है कि आप हर महीने पेंशन चाहते हैं, तिमाही, छमाही या वार्षिक भुगतान चाहते हैं।
  • मेडिकल परीक्षण जरूरी नहीं: इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी पॉलिसी होल्डर को मेडिकल परीक्षण की जरूरत नहीं है।
  • इस उदाहरण से समझें : आपने 1 लाख 50 हजार रुपए इस योजना में निवेश किए और आप चाहते हैं कि आपको हर महीने पेंशन राशि मिले। ऐसे में आपको 1,000 रुपए महीना मिलेगा। यानी वर्ष में 12 हजार रुपए। लेकिन, आप वार्षिक पेंशन चाहते हैं तो आपको हर वर्ष 12,450 रुपए मिलेंगे।
  • जमा राशि कब मिलेगी: योजना में निवेश करने के 10 साल बाद पेंशन के अंतिम भुगतान के साथ ही जमा राशि भी वापस लौटा दी जाती है। अगर पेंशन पाने वाले व्‍यक्ति की मृत्‍यु योजना खरीदने के 10 साल के भीतर हो जाता है तो खरीद की कीमत (जमा राशि) नामित व्‍यक्ति को रिफंड कर दी जाती है।

किन दस्‍तावेजों की होगी जरूरत?

  • प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश के लिए आपको फॉर्म के साथ निम्‍नलिखित दस्‍तावेज जमा करवाने होंगे। पैन कार्ड की कॉपी, एड्रेस प्रूफ की कॉपी (आधार, पासपोर्ट आदि), चेक की कॉपी या बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी ताकि आपके इस अकाउंट में पेंशन के पैसे आ सकें।
  • योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर पर 022-67819281 या 022-67819290 पर कॉल कर सकते हैं। एलआईसी ने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। 1800-227-717 नंबर पर फोन करके इस योजना से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं।


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