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Monday, 17 August 2020

क्या जियो भरेगी आरकॉम के हिस्से की एजीआर रकम, मामले पर आज होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एजीआर मामले में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्यूनिकेशन पर सुनवाई की थी। इसमें मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस जियो द्वारा आरकॉम में हिस्सेदारी खरीदने के बाद भी रुके एजीआर की रकम को लेकर सवाल किए गए थे। आरकॉम पर एजीआर का कुल बकाया 25,199.27 करोड़ रुपए हैं और कंपनी पिछले साल ही दिवालिया घोषित की जा चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को सुनवाई करते हुए रिलायंस जियो द्वारा आरकॉम में साल 2016 में हिस्सेदारी लेने के बाद एजीआर की रकम अदायगी नहीं होने पर सवाल किए थे। दरअसल, जियो द्वारा आरकॉम के 800 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम को साल 2016 से उपयोग में लाया जा रहा है।

कोर्ट ने सुनवाई में केंद्र सरकार, रिलायंस जियो और आरकॉम के रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स से सभी जरूरी दस्तावेजों को मांगा है, जिससे ये पता चल सके कि रिलायंस कम्यूनिकेशंस के AGR का भुगतान कौन करेगा? इस पर रिलायंस जियो के वकील के वी विश्वनाथन ने कोर्ट में कहा था कि कंपनी स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (SUC) की रकम सरकार को लगातार अदा करती आई है।

आरकॉम के रेज्युलेशन प्रोफेशनल ने कोर्ट को बताया कि कंपनी को एजीआर के कुल 25,199.27 करोड़ रुपए जमा करना है। हालांकि कोर्ट ने कंपनी द्वारा बकाया राशि को किश्तों में जमा करने की मांग पर सुनवाई नहीं की।

क्या है जियो और आरकॉम के बीच की डील ?
एक्सिस रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल, 2016 में रिलायंस जियो ने आरकॉम के 9 सर्किलों में स्पेक्ट्रम को खरीदा था और 800 MHz बैंड में 17 सर्किलों में स्पेक्ट्रम साझा किया था। आरकॉम के स्पेक्ट्रम में जियो की 38 फीसदी हिस्सेदारी है। आरकॉम के बाकी बचे अन्य 2G,3G और 4G स्पेक्ट्रम के साथ जियो का कोई संबंध नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर 2019 के आदेशानुसार जियो ने अपने हिस्से की एजीआर की रकम 195.18 करोड़ रुपए को इसी साल जनवरी में जमा कर दिए हैं।

10 अगस्त को कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में कड़ी फटकार लगाई थी और एजीआर की रकम को टेलीकॉम कंपनियों से कैसे वसूल करेगी इस पर एक ठोस प्लान भी मांगा है। बता दें कि वोडाफोन आइडिया पर AGR का कुल 50,399 करोड़ रुपए, भारती एयरटेल का 25,976 करोड़ रुपया बकाया है।

वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज की मांग है कि एजीआर की रकम अदा करने के लिए कम से कम 15 वर्षों का समय दिया जाए। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस एमआर शाह की बेंच द्वारा आज इस मामले पर सुनवाई हो सकती है।



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आरकॉम पर एजीआर का कुल बकाया 25,199.27 करोड़ रुपए है


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